महाराष्ट्र

मुंबई पुलिस ने संपत्ति मालिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, किराए पर देते समय विवरण देने को कहा

Teja
28 Oct 2022 1:55 PM GMT
मुंबई पुलिस ने संपत्ति मालिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, किराए पर देते समय विवरण देने को कहा
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मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को शहर में उन संपत्तियों के मालिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की जो अपने परिसर को किराए पर देना चाहते हैं। पुलिस ने कहा कि मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में मौजूद क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति के कारण संभव है कि विध्वंसक/असामाजिक तत्व रिहायशी इलाकों में ठिकाने की तलाश कर सकते हैं।
एडवाइजरी में आगे कहा गया है, "शांति भंग होने और सार्वजनिक शांति भंग होने की पूरी संभावना है, जिससे मानव जीवन को गंभीर खतरा हो और इससे निजी/सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है।" इसमें कहा गया है कि यह आवश्यक है कि जमींदारों/किरायेदारों पर कुछ रोक लगाई जाए ताकि काश्तकारों के वेश में असामाजिक तत्व विध्वंसक गतिविधियों, दंगों आदि का कारण न बनें और इसकी रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।
यह आदेश मुंबई के पुलिस उपायुक्त (संचालन) संजय लतकर ने जारी किया। एक अधिकारी ने कहा कि यह एक नियमित आदेश है। इसमें कहा गया है, "मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी घर / संपत्ति के संपत्ति व्यवसाय में काम करने वाले प्रत्येक मकान मालिक / मालिक / व्यक्ति, जिसने किसी भी व्यक्ति को किसी भी आवास को किराए पर दिया / उप-किराए पर दिया है, तुरंत उसका विवरण प्रस्तुत करेगा। उक्त किरायेदार/किरायेदारों को नागरिक पोर्टल या www.mumbaipolice.gov.in पर ऑनलाइन करें।"
इसमें आगे कहा गया है, यदि जिस व्यक्ति को आवास किराए पर दिया गया है / उप-किराए पर दिया गया है, वह विदेशी है, तो मालिक और विदेशी को अपना नाम, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट विवरण यानी पासपोर्ट नंबर, स्थान और जारी करने की तारीख, वैधता प्रस्तुत करनी होगी। , वीज़ा विवरण यानी वीज़ा नंबर, श्रेणी, स्थान और जारी करने की तारीख, वैधता, पंजीकरण स्थान और शहर में रहने का कारण। पुलिस ने कहा कि यह आदेश 6 नवंबर, 2022 से प्रभावी होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
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