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Mumbai Police ने अंधेरी के एक कैफ़े से चल रहे टिंडर हनीट्रैप रैकेट का भंडाफोड़ किया
nidhi
15 March 2026 12:19 PM IST

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टिंडर हनीट्रैप रैकेट का भंडाफोड़ किया
Mumbai: एक टिप मिलने पर कि टिंडर के ज़रिए पुरुषों को फंसाकर उनसे पैसे ठगे जा रहे हैं, पुलिस की एक टीम ने 13 मार्च की शाम अंधेरी ईस्ट में 'हेवन टेरेस 72' रेस्टोरेंट पर छापा मारा। एक पंच गवाह और एक नकली ग्राहक की मदद से, साकीनाका पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 16 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।
पुलिस ने बताया कि यह कैफे पुरुषों और महिलाओं के एक ग्रुप के साथ मिलकर यह रैकेट चलाता था, जो डेटिंग ऐप के ज़रिए पीड़ितों को फंसाते थे। कैफे पहुंचने पर, पीड़ितों से बढ़ा-चढ़ाकर बिल वसूले जाते थे। शिकायतकर्ता पंकज गोविंद यादव (38), जो खार वेस्ट के एक कारोबारी हैं, ने नकली ग्राहक की भूमिका निभाई। अधिकारियों ने उन्हें ऐप के ज़रिए एक महिला से मिलने और कैफे जाने का निर्देश दिया।
जब दोनों कैफे के अंदर पहुंचे, तो पुलिस टीम भी उनके पीछे-पीछे गई और देखा कि दो कर्मचारी ज़मीन पर बैठे एक आदमी से बहस कर रहे थे। उस आदमी ने पुलिस को बताया कि उसने शराब का सिर्फ़ एक पेग पिया था, लेकिन उससे 25,000 रुपये मांगे जा रहे थे। जांच में पता चला कि मयूर डिडोले और नितेश अमदासकर कैफे चलाते थे। मयंक कटुरिया (20) मैनेजर था, मोहसीन खान (28) कर्मचारी था, और जतिन कुमार (24) बाउंसर था।
जांच में यह भी सामने आया कि कर्मचारी कथित तौर पर शराब के बजाय पानी परोसते थे और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे वसूलते थे; यादव के मामले में, कैफे ने पानी के लिए 18,616 रुपये का बिल बनाया था। कैफे के पास शराब परोसने का लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस की पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि शोएब और अज़ीम सिद्दीकी टिंडर पर पुरुषों की प्रोफाइल पहचानने में उनकी मदद करते थे। फिर वे उन पुरुषों को कैफे में मिलने के लिए बुलाते थे, जहां यह ग्रुप ठगी की वारदात को अंजाम देता था।
गिरफ्तार किए गए 13 संदिग्धों के नाम हैं: अश्मिन मलिक, परी उपाध्याय, निहारिका कौर, मोहसीन खान, मयंक कटुरिया, मयूर डिडोले, नितेश अमदासकर, जतिन कुमार, फैज़ल अली, दीपक दास, साहिल कुशवाहा, शोएब और अज़ीम सिद्दीकी। इनमें से तीन महिलाएं दिल्ली की रहने वाली हैं, जबकि बाकी पुरुष मुंबई के हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) (जबरन वसूली), 318(4) (धोखाधड़ी) और 3(5) (सामान्य आशय) के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के साथ-साथ एक मामला दर्ज किया गया है।
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