महाराष्ट्र

Mumbai News: हाईकोर्ट ने इकबाल मिर्ची के सहयोगी के लिए जारी एलओसी रद्द की

Kiran
20 Jun 2024 5:09 AM GMT
Mumbai News: हाईकोर्ट ने इकबाल मिर्ची के सहयोगी के लिए जारी एलओसी रद्द की
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MUMBAI: मुंबई Bombay High Court has granted bail to gangster Iqbal Mirchi के कथित सहयोगी मुंबई निवासी के खिलाफ अक्टूबर 2019 के लुकआउट सर्कुलर (LOC) को रद्द कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने 45 वर्षीय आर डी बिंद्रा के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत शिकायत दर्ज की है, जो मुंबई की एक विशेष ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति एस सी चांडक की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि गृह मंत्रालय ने फरवरी 2021 के ज्ञापन के माध्यम से एजेंसी से तिमाही और वार्षिक आधार पर उसके आदेश पर खोले गए LOC की समीक्षा करने और ऐसी समीक्षा के तुरंत बाद LOC को हटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मांग की है।
ED ने HC के समक्ष कोई सामग्री का खुलासा नहीं किया, अगर उसने ऐसा करने के लिए कहे जाने के बावजूद LOC को लंबित रखने के लिए ऐसी समीक्षा की। हाईकोर्ट ने कहा कि LOC में कहा गया है कि बिंद्रा पर अपराध की आय को विदेश में स्थानांतरित करने की साजिश में शामिल होने का संदेह है। हाईकोर्ट ने बिंद्रा के वकील तपन थट्टे, अधिवक्ता रवि कोटियन और ईडी के वकील श्रीराम शिरसाट की दलीलें सुनने के बाद कहा कि चूंकि समीक्षा नहीं की गई थी, इसलिए बिंद्रा की याचिका को स्वीकार कर लिया गया और उनके खिलाफ ईडी के आदेश पर जारी एलओसी को खारिज कर दिया गया।
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