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Mumbai: NDPS कोर्ट ने हेरोइन रखने की आरोपी महिला को गलत पुलिस केस में बरी
nidhi
26 Dec 2025 10:28 AM IST

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हेरोइन रखने की आरोपी महिला
Mumbai : एक स्पेशल NDPS कोर्ट ने पायधोनी की एक 56 साल की महिला को बरी कर दिया है, जिस पर मई 2014 में 30 ग्राम हेरोइन रखने का केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के डॉक्यूमेंट्स एकदम कॉपी-पेस्ट करके बनाए गए थे।
प्रॉसिक्यूशन के दावे
प्रॉसिक्यूशन ने दावा किया कि 9 मई, 2014 को, ऑफिसर जयश्री अडे को जानकारी मिली कि पुष्पा पुजारी मनोहर होटल, पी डी'मेलो रोड के पास हेरोइन बेचेगी। दोपहर 1:45 बजे एक ट्रैप लगाया गया, और दोपहर 2:10 बजे, महिला के पास कथित तौर पर भूरे रंग के पाउडर का एक प्लास्टिक बैग मिला, जिसकी पहचान हेरोइन के तौर पर हुई।
कोर्ट ने यह कहते हुए केस खारिज कर दिया, “भीड़भाड़ वाली जगह पर, सिर्फ सांवले रंग से किसी महिला की पहचान करना आरोपी को पहचानना लगभग नामुमकिन बना देता है। गिरफ्तारी से पहले दूसरी महिलाओं का कोई वेरिफिकेशन नहीं किया गया था।”
कोर्ट ने आगे कहा कि रेड करने वाले ऑफिसर्स ने कथित तौर पर बिना पूरी जानकारी पढ़े एक सिग्नल के बाद उसे पकड़ लिया, जिससे सही पहचान नामुमकिन हो गई।
गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बरी
सात सरकारी गवाहों से पूछताछ की गई, लेकिन कोर्ट ने पाया कि पुलिस डॉक्यूमेंट्स कॉपी थे, जिससे सबूतों का भरोसा कम हो गया। इसलिए आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
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