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महाराष्ट्र
Mumbai: NDPS कोर्ट ने 130 Kg गांजा मामले में 5 लोगों को बरी किया
nidhi
2 Jan 2026 8:47 AM IST

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130 Kg गांजा मामले में 5 लोगों को बरी
Mumbai: पांच साल पुराने एक मामले में, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत एक स्पेशल कोर्ट ने करीब 130 kg गांजा ले जाने के आरोप में गिरफ्तार पांच आरोपियों को बरी कर दिया है।
कोर्ट ने केमिकल एनालाइजर की रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जब्त किया गया पदार्थ 'गांजा' की परिभाषा में नहीं आता, इसलिए आरोपियों को छोड़ दिया गया।
ANC की टिप-ऑफ से कुर्ला मॉल के पास पकड़ा गया
प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, 30 जनवरी, 2021 को एंटी नारकोटिक सेल (ANC) के एक ऑफिसर को टिप-ऑफ मिली कि आरोपी अगले दिन कुर्ला में फीनिक्स सिटी मॉल के सामने होटल द्वारका के पास एक कार में गांजा बेचने आएंगे। इस पर एक्शन लेते हुए, पुलिस ने 31 जनवरी, 2021 को जाल बिछाया और गाड़ी को रोक लिया।
सबसे पहले तीन लोग काले रेक्सीन बैग लेकर कार से उतरे। इसके बाद, ड्राइवर और उसके बगल में बैठा दूसरा आदमी भी नीचे उतर गया। ड्राइवर के पास एक काला रेक्सीन बैग था, जबकि दूसरे आदमी के पास दो भारी रेक्सीन बैग थे, एक काला और एक भूरा।
ज़ब्ती और फोरेंसिक जांच
आरोपियों की पहचान राजेश जायसवाल उर्फ जॉर्ज, दुर्गाप्रसाद येद्दु, सूफियान खान, निसार शेख और निजामुद्दीन शेख के तौर पर हुई। तलाशी के दौरान, पुलिस ने सबसे पहले जायसवाल के पास मौजूद दो काले और भूरे बैग की जांच की।
इन बैग में पत्ते, फूल, फूलों की टहनियां, बीज और डंठल मिले, जिनका कुल वज़न 36.230 kg था। निसार के बैग में भी ऐसा ही सामान था जिसका वज़न 23 kg था। सैंपल लिए गए और फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए।
केमिकल एनालाइजर की रिपोर्ट के बाद चार्जशीट फाइल की गई
केमिकल एनालाइजर ने बाद में बताया कि सभी सैंपल गांजा थे, जिसके बाद चार्जशीट फाइल की गई। इस बीच, जब्त सामान की बड़ी मात्रा को डिस्पोजल कमेटी के निर्देशों के अनुसार नष्ट कर दिया गया।
बचाव पक्ष ने प्रोसेस में कमियों पर ज़ोर दिया
हालांकि, ट्रायल के दौरान, बचाव पक्ष की वकील मुनीरा पालनपुरवाला ने प्रोसेस में गंभीर कमियों की ओर इशारा किया। उन्होंने तर्क दिया कि ज़ब्त किए गए कंसाइनमेंट की इन्वेंट्री ढाई साल की देरी के बाद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश की गई थी और इन्वेंट्री प्रोसेस के दौरान लिए गए सैंपल कभी भी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी नहीं भेजे गए थे, और सिर्फ़ मौके पर ज़ब्त किए गए सैंपल की जांच की गई थी।
कोर्ट ने गांजे की कानूनी परिभाषा की जांच की
कोर्ट ने यह भी कहा कि ‘गांजा’ की कानूनी परिभाषा बताती है कि यह कैनेबिस के पौधे के फूलने या फलने वाले ऊपरी हिस्से को बताता है, जिसमें बीज और पत्तियां शामिल नहीं हैं, जब उनके साथ ऊपरी हिस्से न हों।
इस मामले में, कोर्ट ने देखा कि ज़ब्ती पंचनामा और मौखिक सबूतों से पता चला कि ज़ब्त किए गए सामान में हरी पत्तियां, बीज, फूलने और फलने वाले ऊपरी हिस्से शामिल थे। प्रॉसिक्यूशन का यह मामला नहीं था कि ये सभी हिस्से तने का एक रूप थे।
केमिकल एनालाइज़र की राय भरोसेमंद नहीं
अपनी गवाही में, केमिकल एनालाइज़र ने कहा कि उसे जो मटीरियल मिला था, उसमें पत्तियां, बीज, फूलों की टहनियां और डंठल थे। कोर्ट ने देखा कि एक्सपर्ट ने पत्तियों, बीजों और डंठलों का एनालिसिस किया और फिर भी यह नतीजा निकाला कि वह चीज़ गांजा थी, इस राय को कोर्ट ने कानूनी परिभाषा के हिसाब से “गलत और पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं” बताया। कोर्ट ने एक्सपर्ट की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उसने सिर्फ़ कलर टेस्ट पर भरोसा किया, जो सिर्फ़ इशारा करने के लिए थे।
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