महाराष्ट्र

मुंबई हाउसिंग सोसाइटी ने सवाल उठाया: 'सोसाइटी कानूनी रूप से पालतू जानवरों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती'

Kavita2
3 March 2025 3:03 PM IST
मुंबई हाउसिंग सोसाइटी ने सवाल उठाया: सोसाइटी कानूनी रूप से पालतू जानवरों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती
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Maharashtra महाराष्ट्र : हमारा संविधान पशु अधिकारों को मान्यता देता है और हाउसिंग सोसाइटियों में पालतू जानवर रखने की अनुमति देता है। इसलिए, कोई भी सोसायटी कानूनी रूप से पालतू जानवरों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, और यदि इस तरह के किसी निर्णय या उपनियमों में संशोधन को चुनौती दी जाती है तो वह अमान्य होगा। पालतू जानवरों के मालिकों को उनके पालतू जानवरों को छोड़ने या त्यागने के लिए धमकाना गैरकानूनी है और इससे सड़कों पर मालिकहीन जानवरों की समस्या बढ़ सकती है, जो ऐसी परिस्थितियों के आदी नहीं हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने 26 फरवरी, 2025 को पालतू जानवरों और स्ट्रीट डॉग्स तथा उनकी देखभाल करने वालों और हाउसिंग सोसाइटियों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार सोसाइटियाँ पालतू जानवरों को लिफ्ट का उपयोग करने से नहीं रोक सकती हैं और न ही उनके द्वारा कोई शुल्क लगाया जा सकता है।

इसके अलावा, पालतू जानवरों को बगीचे या पार्कों का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। सोसायटी पालतू जानवरों के उपयोग के लिए विशिष्ट समय तय कर सकती है। पालतू जानवरों के मालिकों को अपने पालतू जानवरों की उचित देखभाल करने और आम क्षेत्रों में अपने पालतू जानवरों को पट्टे से बांधने की भी आवश्यकता होती है। सोसायटी पालतू जानवरों के लिए थूथन के उपयोग को लागू नहीं कर सकती है। कानून में लापरवाह पालतू जानवरों के मालिकों के लिए दंड का प्रावधान है। महाराष्ट्र सहकारिता विभाग ने इन दिशा-निर्देशों का समर्थन करते हुए एक परिपत्र जारी किया है। सोसाइटियों को अपनी पालतू नीति तैयार करते समय इन दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखना होगा। पालतू जानवरों के मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पालतू जानवर सोसायटी के अन्य सदस्यों और निवासियों के लिए परेशानी का कारण न बनें।

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