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Mumbai: पारिवारिक संपत्ति धोखाधड़ी मामले में फिरोज लकड़ावाला को जमानत नहीं
Harrison
19 July 2024 5:43 PM GMT
![Mumbai: पारिवारिक संपत्ति धोखाधड़ी मामले में फिरोज लकड़ावाला को जमानत नहीं Mumbai: पारिवारिक संपत्ति धोखाधड़ी मामले में फिरोज लकड़ावाला को जमानत नहीं](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/07/19/3883117-untitled-1-copy.webp)
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Mumbai मुंबई। एस्प्लेनेड कोर्ट ने गुरुवार को अपने परिवार की संपत्ति हड़पने के 45 करोड़ रुपये के मामले में फिरोज लकड़ावाला की जमानत याचिका खारिज कर दी। दिवंगत डेवलपर यूसुफ लकड़ावाला के बेटे फिरोज को 5 जुलाई को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गिरफ्तार किया था। कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट अख्तर पीरभॉय को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्हें जमानत मिल गई है। फिरोज के दिवंगत पिता यूसुफ को मई 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने लेखक मुल्क राज आनंद की खंडाला में संपत्ति हड़पने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। कुछ महीने बाद हिरासत में उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि यूसुफ लकड़ावाला ने अपनी बहू नूर (फिरोज की पत्नी) को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया था। हालांकि, उसने कथित तौर पर अपने पति को अवैध रूप से अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करके सभी पारिवारिक संपत्तियों को उसके नाम पर स्थानांतरित करके अपने पद का दुरुपयोग किया। यूसुफ की सौतेली मां शबीना ने मई में फिरोज के खिलाफ ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज कराया था।फिरोज के दफ्तरों पर छापेमारी के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सबूत मिले, जिसमें उसके बैंक खातों में शेयर ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए गए चेक की फोटोकॉपी भी शामिल है।
जांच में उसके और पीरभॉय के बीच 120 कॉल रिकॉर्डिंग सामने आईं, जिसमें एक कंपनी के डायरेक्टर को बदलने की बात कही गई थी। जांच में यह भी पता चला कि धोखाधड़ी कथित तौर पर किसी तीसरे पक्ष के ईमेल पते और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके की गई थी।नाम न बताने की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिरोज मामले से जुड़े दस्तावेज पेश करने में विफल रहा, जिसमें उसकी पत्नी नूर और कंपनी सचिव व्योमा देसाई सह-आरोपी हैं। अंबोली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), 406 (आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा), 420 (धोखाधड़ी), 120 (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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