महाराष्ट्र

Mumbai: खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर एफडीए का एक्शन, तीन होटल जांच के घेरे में

Admindelhi1
15 July 2026 1:06 PM IST
Mumbai: खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर एफडीए का एक्शन, तीन होटल जांच के घेरे में
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नियम उल्लंघन पर तीन होटलों के खिलाफ एफडीए ने उठाया कदम

मुंबई: अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) की टीम ने दक्षिण मुंबई के भेडी बाजार में छापेमारी की है। उमरखाड़ी स्थित तीन नामी होटलों पर कार्रवाई की गई है। निरीक्षण में होटलों की रसोई में गंदगी, कीटों का जमावड़ा, खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी और आवश्यक रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितताएं पाई गई है। तीनों होटलों के खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए है।

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देश पर पूरे राज्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एफडीए अधिकारियों के अनुसार इस अभियान के तहत शालिमार हॉस्पिटैलिटी, नूर मोहम्मदी होटल और रहमानिया रेस्टोरेंट के खाद्य लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। एफडीए की जांच में कच्चे माल की खरीद से सबंधित रिकॉर्ड और खाद्य तेल की गुणवत्ता के अभिलेख भी उपलब्ध नहीं मिले। इन गंभीर अनियमितताओं के आधार पर तीनों होटलों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अमरावती स्थित अमरावती दरबार होटल को वैध खाट्य लाइसेंस के बिना व्यवसाय संचालित करने पर होटल बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल, रेस्तरा और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

एफडीए ने होटल संचालकों के लिए पांच सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी होटलों में ग्राहकों को मुफ्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की तैयारी व भडारण अलग-अलग करना होगा। अलग चॉपिंग बोर्ड का उपयोग करना होगा। जले हुए तेल के दोबारा इस्तेमाल और अखबार में खाद्य पदार्थों की पैकिंग पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही रसोई कर्मचारियों की वार्षिक मेडिकल जांच अनिवार्य होगी और किचन में तंबाकू, गुटखा खाने या थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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