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मुंबई EOW ने 50 करोड़ की संपत्ति धोखाधड़ी मामले में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया

Maharashtra महाराष्ट्र : मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कथित ₹50 करोड़ की संपत्ति धोखाधड़ी मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बांद्रा (पश्चिम) निवासी शमसुद्दीन कासिमअली कुरैशी (64) के रूप में हुई है। उसे एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उसे 22 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
इससे पहले, 3 सितंबर को, ईओडब्ल्यू ने इसी मामले में ठाणे निवासी रियल एस्टेट एजेंट मनोज बलवंत सावंत (56) को गिरफ्तार किया था। सावंत फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिनमें धारा 318 (2, 4), 336 (3), 338 (39), 340 (1, 2), 341 (1, 2, 3, 4), 342 (1, 2), 61 (2) और 3(5) शामिल हैं।
शिकायतकर्ता, मलाड निवासी एक शिपिंग कंपनी के प्रबंधक, एल्रेड अल्मेडा (52) ने आरोप लगाया कि उनके दिवंगत दादा आंद्रे क्लेमेंट बाल्थाजार अल्मेडा ने 1931 में मलाड में 3,588 वर्ग मीटर की एक संपत्ति खरीदी थी। यह संपत्ति अल्मेडा के पिता, चाचा और चाची को विरासत में मिली थी। हालाँकि, बाद में परिवार को आधिकारिक भूमि अभिलेखों के माध्यम से कथित तौर पर पता चला कि उनके नाम धोखे से हटा दिए गए थे और उनकी जगह बलवंत विश्वनाथ सावंत (अब दिवंगत) और बाद में उनके परिवार के सदस्यों के नाम डाल दिए गए थे।





