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Mumbai : EPFO अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज
Mumbai मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में कार्यरत एक लेखा अधिकारी के खिलाफ कथित तौर पर अपनी और अपनी पत्नी की आय के ज्ञात स्रोतों से ₹125.44 लाख अधिक की संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। एजेंसी तमिलनाडु में कार्यरत आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत जांच कर रही है। सीबीआई की जांच के दायरे में जनवरी 2014 और दिसंबर 2021 की जांच अवधि के दौरान वह पुणे में ईएफपीओ में कार्यरत था।
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि ईपीएफओ के दिल्ली स्थित मुख्यालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की। शिकायत के अनुसार, आरोपी अधिकारी के खिलाफ की गई ईपीएफओ की आंतरिक जांच में उसकी पत्नी के बैंक खाते में कुछ संदिग्ध लेन-देन का पता चला। आरोपी ने इन लेन-देन के लिए एक औचित्य प्रस्तुत किया, लेकिन जिन स्रोतों से उसके खाते में धन प्राप्त हुआ, वे संदिग्ध प्रतीत हुए।
सीबीआई के सत्यापन से पता चला कि आरोपी ने जांच अवधि के दौरान अपने नाम पर 85.75 लाख रुपये और अपनी पत्नी के नाम पर 39.69 लाख रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी। जांच के निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि आरोपी अधिकारी की संपत्ति कथित तौर पर जांच अवधि से पहले 6.36 लाख रुपये थी और इसके अंत में 92.12 लाख रुपये की थी। जांच अवधि के दौरान, उनकी आय कथित तौर पर 1.14 करोड़ रुपये थी, जांच अवधि के दौरान व्यय 68.08 लाख रुपये था, जबकि संभावित बचत 46.05 लाख रुपये थी।