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Mumbai Court ने प्रॉपर्टी विवाद में मैरिज सर्टिफिकेट की वैधता पर फैसला सुनाया
Anurag
30 Nov 2025 7:21 PM IST

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Mumbai मुंबई: शादी की कानूनी वैधता को लेकर मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला सुनाया है। कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया मैरिज सर्टिफिकेट, न कि पुजारी द्वारा दिया गया लेटर, हमेशा ऑफिशियल सबूत के तौर पर वैध और पक्का माना जाएगा। कोर्ट ने समझाया है।
कांदिवली में एक फ्लैट के मालिकाना हक को लेकर 27 साल पुराने कानूनी विवाद का फैसला कोर्ट ने मृतक की पहली पत्नी के दावे को खारिज करते हुए किया। महिला ने 1971 में शादी की थी। शादीउसने दावा किया था कि उसकी शादी को 27 साल हो गए हैं। उसने सबूत के तौर पर सिर्फ पुजारी द्वारा दिया गया लेटर पेश किया। यह लेटर शादी के 27 साल बाद, केस फाइल होने से पहले मिला था।
दूसरी पत्नी ने सब-रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और साथ रहने का सबूत पेश किया था, ताकि यह साबित हो सके कि शादी 1983 में हुई थी। मामले की सुनवाई जज सी. एस. दातिर के सामने हुई।
कोर्ट ने पुजारी के लेटर को पक्का सबूत मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने बताया कि पादरी का लेटर, जो देर से मिला था, उसका कोई कानूनी आधार नहीं था, क्योंकि शादी की रस्मों की कोई फ़ोटो या गवाह पेश नहीं किए गए थे।
जज दातिर ने कहा, "दोनों पार्टियों के जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स को देखते समय, सरकारी अथॉरिटी से जारी मैरिज सर्टिफिकेट हमेशा सही माना जाता है। कानूनी सच्चाई दूसरी पत्नी के पक्ष में ज़्यादा है।" इस फ़ैसले ने प्रॉपर्टी और विरासत के अधिकारों की लड़ाई में मैरिज सर्टिफिकेट को सबसे बड़ा कानूनी डॉक्यूमेंट बना दिया है।
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