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मुंबई: पत्रकार की शिकायत पर कोर्ट ने सलमान खान और उनके बॉडीगर्ड को जारी किया समन
Deepa Sahu
23 March 2022 9:05 AM GMT
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मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने 2019 के एक विवाद के सिलसिले में एक पत्रकार द्वारा दायर की गई.
मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने 2019 के एक विवाद के सिलसिले में एक पत्रकार द्वारा दायर की गई, शिकायत पर अभिनेता सलमान खान और उनके अंगरक्षक नवाज शेख को समन जारी किया है. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर. आर. खान ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि मामले के संबंध में दर्ज पुलिस शिकायत में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमानित करना) और 506 (आपराधिक भयादोहन) के तहत आरोप लगाए गए हैं.
अदालत ने अभिनेता सलमान खान और उनके अंगरक्षक नवाज शेख को समन जारी किया और याचिका को पांच अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया. पत्रकार अशोक पांडे ने अपनी शिकायत में सलमान खान और शेख के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग की है.
Mumbai | Andheri Magistrate Court summons Salman Khan to appear on April 5 in a 2019 case filed by a journalist Ashok Pandey for allegedly misbehaving with him. Court has summoned the actor for offences under IPC sections 504 and 506
— ANI (@ANI) March 22, 2022
क्या हैं आरोप
अशोक पांडे ने आरोप लगाया है कि अभिनेता ने मुंबई की सड़क पर साइकिल चलाते समय उनका मोबाइल फोन छीन लिया था, उस समय कुछ मीडियाकर्मियों उनकी तस्वीरें ले रहे थे. पांडे ने शिकायत में कहा कि अभिनेता ने उनके साथ बहस की और उन्हें धमकी भी दी. अदालत ने इससे पहले यहां डी. एन. नगर पुलिस को मामले की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया था.
अदालत ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि मामले के सबूत और पुलिस की जांच रिपोर्ट आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त है. समन जारी करने से तात्पर्य, किसी व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर महानगर या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत होना है. इसके बाद आरोपी व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश होना पड़ता है.
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