महाराष्ट्र

Mumbai Court ने कबूतरों को दाना खिलाने पर एक निवासी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया

Anurag
26 Dec 2025 6:11 PM IST
Mumbai Court ने कबूतरों को दाना खिलाने पर एक निवासी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया
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Mumbai मुंबई: यहां एक कोर्ट ने एक बिजनेसमैन को पब्लिक जगह पर कबूतरों को खाना खिलाने के लिए दोषी ठहराया है और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि उसका यह काम "जानलेवा बीमारियों का इन्फेक्शन फैला सकता है"।
यह आदेश बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा शहर के ज़्यादातर हिस्सों में कबूतरों को खाना खिलाने पर बैन लगाने के महीनों बाद आया है, जिसमें पब्लिक को होने वाली परेशानी और स्वास्थ्य खतरों का हवाला दिया गया था।
दादर के रहने वाले नितिन सेठ (52) को 1 अगस्त को शहर के माहिम इलाके में अब बंद हो चुके 'कबूतरखाना' (कबूतरों को खाना खिलाने की जगह) पर कबूतरों को दाना खिलाते हुए पकड़ा गया था।
एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वी यू मिसाल (बांद्रा) ने 22 दिसंबर को सेठ को दोषी ठहराया, जब उन्होंने खुद ही आरोपों को मान लिया और नरमी बरतने की गुजारिश की।
उनकी गुजारिश मानते हुए, कोर्ट ने उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई।
मैजिस्ट्रेट ने उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (b) के तहत इंसानी ज़िंदगी, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में डालने और सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।
उन पर BNS की धारा 271 के तहत लापरवाही भरे काम से जानलेवा बीमारी का इन्फेक्शन फैलाने का भी आरोप लगाया गया था।
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