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महाराष्ट्र
मुंबई की कोर्ट ने युवक को दोषी करार दिया, कोर्ट ने नाबालिग को आजा-आजा कहना यौन उत्पीड़न माना
Admin Delhi 1
19 Feb 2023 6:23 AM GMT
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मुंबई: अदालत ने 32 वर्षीय युवक को पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया है। आरोप है कि युवक ने नाबालिग लड़की को आजा-आजा कह कर बुलाया था।
मुंबई के दिनदोशी में एक सेशंस कोर्ट ने इसे यौन उत्पीड़न का मामला मानते हुए युवक को दोषी करार दिया।
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