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Mumbai : नकली चेक केस में कारोबारी राहुल शाह को अग्रिम जमानत नहीं

Maharashtra महाराष्ट्र: मुंबई में नकली चेक के जरिए हुए वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में सेशंस कोर्ट ने शहर के कारोबारी राहुल शाह को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद मामले की जांच और तेज हो गई है, और पुलिस अब पूरे लेनदेन नेटवर्क की गहन जांच कर रही है।
मामले के अनुसार, मार्च महीने में मुख्य आरोपी विवेक गालुगाडे पर आरोप है कि उसने फर्जी चेकों के जरिए अवैध रूप से बड़ी रकम हासिल की और उसे विभिन्न खातों में ट्रांसफर किया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने मुंबई स्थित एचडीएफसी बैंक की फोर्ट शाखा में चेन्नई की कंपनी सुंदरम होम फाइनेंस के खाते में नकली चेक जमा किए और उसके माध्यम से धनराशि निकालने में सफल रहा।
MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, इस पूरे मामले में वित्तीय धोखाधड़ी का एक संगठित तरीका अपनाया गया था। जांच एजेंसियों का कहना है कि मुख्य आरोपी विवेक गालुगाडे लगभग 98.30 लाख रुपये की अवैध निकासी में शामिल था।
जांच के दौरान यह भी पता चला है कि इस लेनदेन से जुड़े पैसों में से कुछ हिस्सा कारोबारी राहुल शाह के खाते में भी ट्रांसफर किया गया था। पुलिस के अनुसार, गालुगाडे से शाह के खाते में कुल 10.88 लाख रुपये पहुंचे थे, जिसे अब जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है।
जांच अधिकारियों का कहना है कि वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह राशि किस उद्देश्य से ट्रांसफर की गई थी और क्या इसमें शाह की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका थी। पुलिस ने बैंक रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन डिटेल और संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
सेशंस कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए माना कि मामले की गंभीरता और वित्तीय लेनदेन की प्रकृति को देखते हुए विस्तृत जांच जरूरी है। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई खातों और ट्रांजैक्शनों की श्रृंखला शामिल हो सकती है। इसलिए जांच को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है।
फिलहाल पुलिस सभी संबंधित पक्षों से पूछताछ कर रही है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।





