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Mumbai: 5 कुत्तों की निर्मम हत्या के विरोध में 17 नवंबर को पशु मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन
Harrison
13 Nov 2024 4:53 PM GMT
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Mumbai मुंबई: पुलिस अभी भी उन आरोपियों की तलाश कर रही है जिन्होंने शनिवार को कांदिवली (पश्चिम) में पांच कुत्तों की हत्या कर उनके शवों को नाले में फेंक दिया था, वहीं पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने निर्दोष जानवरों के लिए न्याय की मांग को लेकर मोमबत्ती जुलूस में शामिल होने का फैसला किया है। मोमबत्ती जुलूस का उद्देश्य भारत में पशु क्रूरता को समाप्त करना भी है, जिसमें पशु क्रूरता के खिलाफ जुर्माना 50 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की मांग की गई है।
कांदिवली (पश्चिम) पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, कांदिवली (पश्चिम) के साई नगर में मंगलमयी टॉवर के पास एक नाले में पांच कुत्ते मृत पाए गए। निवासियों ने शवों को नाले से निकलवाकर उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। जबकि पुलिस पहले हिचकिचा रही थी, पाल फाउंडेशन ने एक निवासी की मदद की और कुत्तों को बेरहमी से मारने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई।
कांदिवली पुलिस ने सोमवार की सुबह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2023) की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत पशु क्रूरता के लिए एफआईआर दर्ज की।कुत्तों से प्यार करने वाले पुलिस अधिकारी सुधीर कुडलकर ने कहा, "घटना शुक्रवार को हुई और निवासियों को शनिवार को इसके बारे में पता चला। कुछ कुत्तों को बहुत क्रूरता से मारा गया, जिसमें आरोपियों ने उनके पैर काट दिए।"
जबकि एक पशु कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से घटना में 14 कुत्तों की मौत का दावा किया, वहीं घटनास्थल पर मौजूद पाल फाउंडेशन के कानूनी सलाहकार रोशन पाठक ने कहा कि नाले से केवल पांच शव बरामद किए गए। शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, वहीं पुलिस इलाके में लगे करीब 50 सीसीटीवी कैमरों की बुधवार से रविवार तक की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
पशु कार्यकर्ताओं ने मारे गए पांच कुत्तों के लिए न्याय की मांग को लेकर रविवार शाम 5 बजे मोमबत्ती जलाकर जुलूस निकालने की घोषणा की है। कैंडल मार्च साईं नगर में मंगलमयी सोसायटी से शुरू होगा, जहां यह घटना हुई थी और यह दहानुकर वाडी सिग्नल तक जाएगा और वापस आएगा। कैंडल मार्च का उद्देश्य देश में पशु क्रूरता को समाप्त करने की मांग करना भी है। कार्यकर्ता यह मांग उठाएंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के अनुसार पशु क्रूरता का जुर्माना 50 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाना चाहिए ताकि समाज में बदलाव लाया जा सके।
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Harrison
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