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Mumbai: पत्नी पर दरांती से जानलेवा हमला करने के आरोप में 71 वर्षीय व्यक्ति को 3 साल की सजा

Maharashtra महाराष्ट्र : मंगलवार को सत्र न्यायालय ने 71 वर्षीय व्यक्ति को अपनी पत्नी पर हमला करने के जुर्म में तीन साल कैद की सजा सुनाई। घटना उस समय हुई जब व्यक्ति अपनी बेटी पर हमला कर रहा था। जब उसकी पत्नी ने बेटी को बचाने के लिए बीच-बचाव किया तो उसने उस पर दरांती से हमला कर दिया। सत्र न्यायाधीश शायना वी पाटिल ने कहा, "अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि आरोपी ने दरांती से शिकायतकर्ता को चोट पहुंचाई, जो कि आईपीसी की धारा 324 के तहत दंडनीय कृत्य है।" अक्टूबर 2019 में यह घटना तब हुई जब उसका पति बरहटे एक शाम घर आया और अपनी बेटी पर दरांती से हमला करना शुरू कर दिया। जब पत्नी ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया तो उसने दरांती से उसके बाएं कंधे पर वार कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। इसके बाद मानखुर्द पुलिस ने बरहटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। रिपोर्ट के अनुसार, पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसे लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।





