महाराष्ट्र

Mumbai: वैवाहिक घोटाले में 29 वर्षीय महिला से 13.5 लाख रुपये की ठगी

Harrison
22 Oct 2024 5:40 PM GMT
Mumbai: वैवाहिक घोटाले में 29 वर्षीय महिला से 13.5 लाख रुपये की ठगी
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Mumbai मुंबई। पुलिस एक ऐसे ठग गिरोह की तलाश कर रही है, जिसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए 29 वर्षीय महिला से संपर्क किया और उससे 13.54 लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों में से एक ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर पीड़िता से संपर्क किया और दावा किया कि वह अमेरिका में बसा हुआ है। फिर उसने पीड़िता से कहा कि उसने जो उपहार भेजा था, उसे कस्टम ने जब्त कर लिया है और फिर उसने पीड़िता को अलग-अलग लाभार्थी बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया।
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता मुंब्रा, ठाणे की रहने वाली है। पीड़िता ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाया था। उसे एक ऐसे व्यक्ति की प्रोफाइल से रिक्वेस्ट मिली थी, जिसने दावा किया था कि वह अमेरिका से है। दोनों ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज किए और नियमित रूप से चैटिंग करने लगे। आरोपी ने पीड़िता से यह भी कहा कि वह जल्द ही भारत आएगा और उससे शादी करेगा। कुछ समय बाद, आरोपी ने पीड़िता से कहा कि उसने उसे सगाई की अंगूठी भेजी थी, जिसे कस्टम अधिकारियों ने जब्त कर लिया है।
इसके बाद जालसाज ने मुंबई के एक "कस्टम अधिकारी" के बैंक खाते का विवरण दिया और उसे उक्त बैंक खाते में 2.19 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया। उसने पीड़िता को यह भी बताया कि उसका युगांडा में हीरे और सोने का कारोबार है, जिसे वह अमेरिका में शिफ्ट करना चाहता है और इसके लिए उसे कस्टम शुल्क देना होगा। आरोपी पीड़िता से अलग-अलग बहाने बनाकर पैसे मांगता रहा और आश्वासन दिया कि वह भारत आने पर उसके सारे पैसे चुका देगा।
समय के साथ, पीड़िता ने घोटालेबाजों द्वारा दिए गए विभिन्न लाभार्थी बैंक खातों में 13.54 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब ​​उसने आरोपी से पूछा कि वह भारत कब आएगा और उससे शादी करेगा, तो आरोपी उसे टालमटोल वाला जवाब देता रहा। इसके बाद पीड़िता ने घोटालेबाजों के बारे में पूछताछ की और पता चला कि उनका नेटवर्क भोपाल, कोलकाता और मुंबई में फैला हुआ है। ठगी का एहसास होने पर पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया और मामले में अपराध दर्ज करवाया। ठाणे पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 (आपराधिक विश्वासघात), 318 (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 सी (पहचान की चोरी), 66 डी (कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके छद्म नाम से धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है।
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