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MP : मंदसौर में अफीम की भूसी की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को 12 साल की कड़ी कैद की सज़ा

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : गुरुवार को मंदसौर में एक एडिशनल स्पेशल जज (NDPS) ने अफीम की भूसी की तस्करी के आरोप में एक आदमी को 12 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई।
कोर्ट ने उस पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी की पहचान सुभाष सारण (35) के रूप में हुई है, जो राजस्थान के जोधपुर में भोजासर पुलिस स्टेशन के तहत खेराजगोन की ढाणी नोखरा चारणान का रहने वाला है। अभियोजन मीडिया प्रभारी और सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बलराम सोलंकी के अनुसार, यह मामला 17 अक्टूबर, 2020 का है। नीमच में नारकोटिक्स सेल के सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद रऊफ खान को सूचना मिली थी कि पिपलिया मंडी से जोधपुर जा रही एक कार में अफीम की भूसी की तस्करी की जा रही है। पुलिस टीम ने खत्याखेड़ी गांव के पास गाड़ी को रोका।ड्राइवर ने भागने की कोशिश
की लेकिन कार एक पुल से टकरा गई और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने 1.90 किलोग्राम अफीम की भूसी बरामद की। नशीला पदार्थ और गाड़ी ज़ब्त कर ली गई और NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।





