- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- आर्थर रोड जेल की एक...
आर्थर रोड जेल की एक बैरक में 50 की जगह 200 से ज्यादा कैदी, HC चिंता जताई
Maharashtra महाराष्ट्र: जमीन हड़पने से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार नागपुर के वकील सतीश उके को तलोजा जेल से मुंबई की आर्थर रोड जेल में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने उके को वहां स्थानांतरित करने के फैसले पर रोक लगाते हुए आर्थर रोड जेल में कैदियों की अत्यधिक भीड़ पर भी चिंता जताई और कहा कि वहां बंद कैदियों की संख्या चिंताजनक है। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने उपरोक्त फैसला देते हुए इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जेल में एक बैरक की क्षमता 50 कैदियों की है, लेकिन वास्तव में वहां 200 से अधिक कैदी बंद हैं।
इस संबंध में जेल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने जेल में कैदियों की अत्यधिक भीड़ पर चिंता जताई। मुंबई की सेंट्रल जेल में बंद कई कैदियों ने कोर्ट से शिकायत की है कि बैरक में आवाजाही, सोने और अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। कोर्ट ने जेल अधीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह एक ऐसी टिप्पणी है जो जेल में कैदियों की स्थिति को स्पष्ट करती है। केंद्रीय जेल में बम विस्फोट, आतंकवाद से जुड़े अपराध और संगठित अपराध समेत गंभीर अपराधों के आरोपी बड़ी संख्या में रहते हैं। इसलिए कोर्ट ने यह भी कहा कि जेल में कैदियों की बढ़ती संख्या सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है। सीमित बुनियादी ढांचे के साथ सभी लंबित मामलों के गंभीर आरोपियों को सुरक्षित रखना जेल प्रशासन पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है, यह भी कोर्ट ने विशेष कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया।
इस बीच, आर्थर रोड जेल में शिफ्ट करने की मांग के अलावा उके ने सुनवाई के लिए कोर्ट में मौजूद रहने, जेल संग्रहालय तक पहुंच और कानूनी शोध के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करने की अनुमति जैसी मांगें भी की हैं। उन्होंने जेल अधीक्षक के जरिए कोर्ट से ये मांगें की हैं। हालांकि, जस्टिस जाधव की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया कि ऐसी मांगों को स्वीकार करते समय उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। साथ ही, उके ने इन मांगों को लेकर जेल प्रशासन के जरिए हमें एक पत्र भी लिखा है। इसलिए कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया कि वे जांच करें कि हम इस पर सुनवाई कर सकते हैं या नहीं।