महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में 10 सीटों पर हो रहा है MLC चुनाव, शाम को आएगा परिणाम

Kunti Dhruw
20 Jun 2022 6:30 AM GMT
महाराष्ट्र में 10 सीटों पर हो रहा है MLC चुनाव, शाम को आएगा परिणाम
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महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीट के लिए यहां राज्य विधानमंडल परिसर में सोमवार सुबह नौ बजे मतदान शुरू हो गया।

मुंबई: महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीट के लिए यहां राज्य विधानमंडल परिसर में सोमवार सुबह नौ बजे मतदान शुरू हो गया। मतदान शाम चार बजे तक जारी रहेगा और शाम को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इन10 सीटों के लिये कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य की महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार के घटक शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस ने दो-दो उम्मीदवार चुनाव में खड़े किए हैं, जबकि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पांच उम्मीदवारों को टिकट दिया है।विधान परिषद के नौ सदस्यों का कार्यकाल सात जुलाई को समाप्त होने वाला है,वहीं इस साल की शुरुआत में भाजपा के एक नेता के निधन के कारण 10वीं सीट पर चुनाव कराया जा रहा है।


विधान परिषद के सभापति रामराजे नाइक निंबालकर, राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, प्रवीण दारेकर, प्रसाद लाड, मराठा नेता विनायक मेटे, पूर्व मंत्री सदाभाऊ खोत, सुरजीतसिंह ठाकुर और संजय दौंड सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनमें से निबांलकर एवं दौंड राकांपा के सदस्य हैं, जबकि दारेकर, ठाकुर और लाड भाजपा से हैं तथा रावते एवं देसाई शिवसेना के नेता हैं। मेटे एवं खोट भाजपा के सहयोगी हैं।
दसवीं सीट भाजपा नेता आर एन सिंह के निधन के कारण रिक्त हो गई है। राकांपा ने निंबालकर और पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे को मैदान में उतारा है। दोनों नेता भाजपा छोड़कर शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल हो गए। शिवसेना ने आदिवासी बहुल नंदुरबार जिले से पार्टी के पदाधिकारी सचिन अहीर और अमश्य पड़वी को उम्मीदवार बनाया है।कांग्रेस ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप और पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे को मैदान में उतारा है। भाजपा ने लाड और दारेकर को फिर से टिकट दिया है। उसने इनके अलावा राम शिंदे, उमा खापरे और श्रीकांत भारतीय को भी टिकट दिया गया है।

शिवसेना विधायक रमेश लटके का निधन होने और दो राकांपा विधायकों- नवाब मलिक और अनिल देशमुख के जेल में होने के कारण 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या घटकर 285 रह गई है। मलिक और देशमुख को उच्च न्यायालय ने मतदान की अनुमति नहीं दी है।


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