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मीरा रोड दंगा मामला: 14 मुस्लिम युवकों को हाईकोर्ट से जमानत मिली

Maharashtra महाराष्ट्र: जनवरी में अयोध्या में राम मूर्ति स्थापना की पूर्व संध्या पर मीरा रोड पर भड़की सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार 14 मुस्लिम युवकों को हाल ही में हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि सभी कथित आरोपियों को हिरासत में रखने की कोई जरूरत नहीं है। जस्टिस निजामुद्दीन जमादार की सिंगल बेंच ने 14 कथित आरोपियों को राहत देते हुए यह भी कहा कि सबूतों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने अयोध्या में राम मूर्ति स्थापना समारोह मनाने जा रहे हिंदू काफिले पर पहले से ही हमला करने की योजना बनाई थी। घटना की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता या किसी और पर हमला किया।
इसके अलावा, इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं के भागने की संभावना बहुत कम है। इसी तरह, सभी याचिकाकर्ता जनवरी से हिरासत में हैं और इस मामले की सुनवाई जल्द पूरी होने की बहुत कम संभावना है। इसलिए, अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को अब और हिरासत में रखना उचित नहीं है। अभियोजन पक्ष यह सबूत पेश करने में विफल रहा है कि सभी याचिकाकर्ता अपराधियों के एक समूह से जुड़े हुए हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। यह तथ्य कि हिंदू काफिला उस स्थान से गुजरा जहां कथित घटना मूल रूप से हुई थी, एक संयोग था।
इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि काफिले में प्रतिभागियों पर हमला करने की कोई पूर्व नियोजित साजिश थी, अदालत ने कहा। जनवरी में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मूर्ति स्थापना समारोह आयोजित किया गया था। समारोह की पूर्व संध्या पर, मीरा रोड पर दंगे भड़क उठे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी 50 से 60 लोगों की भीड़ का हिस्सा थे, जो दंगों में शामिल थे। उन्होंने शिकायतकर्ता को घेर लिया। याचिकाकर्ताओं पर अयोध्या के लिए रवाना होने वाले काफिले के खिलाफ नारे लगाने और उसके साथ मारपीट करने का भी आरोप है।





