महाराष्ट्र

MHADA Lottery: 6168 मकान, 3000 पुणे और पिंपरी में; 31 अक्टूबर तक आवेदन करें

Anurag
11 Sept 2025 7:21 PM IST
MHADA Lottery: 6168 मकान, 3000 पुणे और पिंपरी में; 31 अक्टूबर तक आवेदन करें
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Pune पुणे: पुणे, आवास एवं क्षेत्रीय विकास बोर्ड (पीएमडीबी) द्वारा पिंपरी सहित सांगली और सोलापुर जिलों में 6,168 घरों के लिए लॉटरी निकाली गई है। इसमें पुणे और पिंपरी नगर निगमों की सीमा में लगभग 1,500-1,500 घर उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं, पीएमआरडीए क्षेत्र में 1,100 से अधिक घर उपलब्ध होंगे, यह जानकारी पुणे म्हाडा के अध्यक्ष शिवाजीराव अधलराव पाटिल ने दी। आवेदन और जमा राशि स्वीकार करने की प्रक्रिया गुरुवार (11 तारीख) से शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। स्वीकृत आवेदनों की अंतिम सूची 17 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी और लॉटरी की घोषणा 21 नवंबर को की जाएगी। इस बीच, पिछले साल अगस्त में आयोजित लॉटरी के शेष 1,300 घरों को भी इस लॉटरी में शामिल किया गया है।
म्हाडा की ओर से आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में अधलराव ने यह जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य अधिकारी राहुल साकोरे, कार्यकारी अभियंता मनीषा मोरे, प्रकाश वाबले, संपत्ति प्रबंधक अतुल खोड़े उपस्थित थे। म्हाडा की इस लॉटरी में कुल 6,168 घर उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें म्हाडा की आवास योजना के तहत पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 1,683 घर शामिल हैं। जबकि म्हाडा की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 299 घर उपलब्ध कराए गए हैं। 15 सामाजिक आवास और 20 प्रतिशत सर्व-समावेशी आवास योजनाओं के अलावा, पुणे नगर निगम सीमा में 1,538 घर, पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम सीमा में 1,534 घर और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण सीमा में 1,114 घर इस लॉटरी में नागरिकों के लिए रखे गए हैं।
आवेदन और जमा राशि स्वीकार करना गुरुवार (11 तारीख) से शुरू हो गया है और अंतिम तिथि 31 अक्टूबर होगी। स्वीकृत आवेदनों की मसौदा सूची 11 नवंबर को घोषित की जाएगी और आपत्तियां और दावे दर्ज करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर होगी। स्वीकृत आवेदनों की अंतिम सूची 17 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी और ड्रॉ की घोषणा 21 नवंबर को की जाएगी। आवेदन करते समय, 2018 के बाद जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र और बारकोड होना अनिवार्य है। आधार और पैन कार्ड केवल डिजिलॉकर ऐप के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएँगे।
अधालराव ने कहा, 'पिछले वर्ष पुणे म्हाडा का यह दूसरा आवेदन है। आवेदन करते समय, पिछले वर्ष का आय प्रमाण पत्र लिया जाता है। हालाँकि, कोंकण म्हाडा प्रभाग में दो वर्षों का आय प्रमाण पत्र लिया जाता है। हम इस पर आगे विचार करेंगे कि क्या पुणे म्हाडा में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ हुई बैठक में शहर में स्थित पुराने म्हाडा भवनों के पुनर्विकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें, यदि समूह विधि से पुनर्विकास संभव नहीं है, तो इस भवन का एकल विधि से पुनर्विकास करने की स्वीकृति दी गई है। इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। यरवदा स्थित कॉलोनी के पुनर्विकास के संबंध में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के साथ चर्चा हुई है और रक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। इस संबंध में एक और बैठक आयोजित की जाएगी।'
इस ड्रॉ में पिछले ड्रॉ से बचे हुए 1,300 घर शामिल हैं। साकोरे ने इस अवसर पर बताया कि इनमें से 531 घर पुणे नगर निगम क्षेत्र में, 250 घर पीएमआरडीए क्षेत्र में और 423 घर पिंपरी नगर निगम क्षेत्र में हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले दो ड्रॉ में नहीं बिके घरों को तीसरे ड्रॉ में पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
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