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महाराष्ट्र
मानसिक रूप से अस्वस्थ केन्याई व्यक्ति को चाकू घोंपने के मामले में 2 साल जेल में रहने के बाद जमानत मिली
Kavita2
25 May 2025 10:35 AM IST

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Maharashtra महाराष्ट्र : बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2022 में आठ राहगीरों को चाकू मारने के मामले में मानसिक रूप से अस्वस्थ बताए जा रहे केन्याई नागरिक को जमानत दे दी है। कोर्ट ने व्यक्ति की मानसिक स्थिति, मुकदमे की शुरुआत में देरी और जेलों में भीड़भाड़ को देखते हुए यह आदेश पारित किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 1 जून 2022 को जब शिकायतकर्ता सड़क पार कर रहा था, तो जेफ्री किमुयू ने उसके कंधे और चेहरे पर चाकू से वार किया। इसी तरह, उसने सात अन्य राहगीरों पर भी हमला किया, अभियोजन पक्ष ने कहा। बचाव पक्ष की वकील मुनीरा पालनपुरवाला ने तर्क दिया कि आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ था और उसे इलाज के लिए ठाणे के क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था।
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