महाराष्ट्र

मकोका कोर्ट ने 2006 के जबरन वसूली मामले में छोटा राजन के सहयोगी की बरी करने की याचिका खारिज की

Kavita2
25 April 2025 10:09 AM IST
मकोका कोर्ट ने 2006 के जबरन वसूली मामले में छोटा राजन के सहयोगी की बरी करने की याचिका खारिज की
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Maharashtra महाराष्ट्र : मकोका कोर्ट ने छोटा राजन के करीबी सहयोगी प्रदीप मडगांवकर (52) को आरोप मुक्त करने से इनकार कर दिया है। प्रदीप मडगांवकर पर 2006 में व्यापारियों और बिल्डरों से जबरन वसूली के मामले में मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने मडगांवकर की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस समय उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि छोटा राजन के गिरोह ने मुखबिर से 10 लाख रुपये की जबरन वसूली की और हत्या की धमकी देकर उससे और अन्य लोगों से 20 लाख रुपये की अतिरिक्त वसूली करने का प्रयास किया।

यह मामला शुरू में दिसंबर 2005 में दर्ज किया गया था। राजन की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच सीबीआई ने की। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि मडगांवकर समेत गिरोह ने निवासियों को धमकाया और उन्हें पुनर्विकास परियोजनाओं को अपनी पसंद के डेवलपर्स को सौंपने के लिए मजबूर किया। इसी तरह, आरोपियों ने शिकायतकर्ता को धमकाया और उससे जबरन वसूली की। मडगांवकर के बचाव पक्ष के वकील ने आरोप मुक्त करने का तर्क देते हुए कहा कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत या प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। बचाव पक्ष ने परीक्षण पहचान परेड में खामियों सहित प्रक्रियागत खामियों का भी हवाला दिया।

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