- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- Maratha reservation:...
महाराष्ट्र
Maratha reservation: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आयोग से हलफनामा दाखिल करने को कहा
Harrison
10 July 2024 3:42 PM GMT
x
Mumbai मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSBCC) से मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में हलफनामा दाखिल करने को कहा।मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी तथा फिरदौस पूनीवाला की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पिछले सप्ताह आयोग को नोटिस जारी किया था, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे कर रहे हैं। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य ने मराठा समुदाय को आरक्षण दिया।आयोग की ओर से पेश हुए अधिवक्ता साकेत मोने ने कहा कि भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी आयोग का प्रतिनिधित्व करेंगे। वेंकटरमणी ने व्यक्तियों के जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए उच्च न्यायालय से समय मांगा।
उच्च न्यायालय ने आयोग से सभी याचिकाओं के जवाब में एक मास्टर हलफनामा दाखिल करने को कहा। हलफनामा 26 जुलाई तक दाखिल करना है और याचिकाकर्ताओं को अगस्त में सुनवाई की अगली तारीख से पहले अपना अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करना है।अदालत ने याचिकाकर्ताओं को याचिकाओं की एक प्रति आयोग को सौंपने का भी निर्देश दिया है।सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) श्रेणी के तहत समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने वाला कानून 20 फरवरी को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। राज्यपाल की अधिसूचना 26 फरवरी को जारी की गई थी। आरक्षण का विरोध और समर्थन करने वाली याचिकाओं का एक बैच बाद में दायर किया गया था। आरक्षण को चुनौती देने और समर्थन करने वाली याचिकाओं का एक बैच दायर किया गया है।
Tagsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Harrison
Next Story