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Palghar में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास
Maharashtra महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक अदालत ने 2021 में 40 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से बलात्कार के लिए एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए वी चौधरी-इनामदार ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने जिले के विक्रमगढ़ क्षेत्र के केव निवासी 45 वर्षीय आरोपी दशरथ मारुति सुतार के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण मसराम ने अदालत को बताया कि पीड़िता मनोर इलाके में अपने घर में सो रही थी और उसकी मां काम के लिए बाहर गई हुई थी, तभी दिसंबर 2021 (तारीख निर्दिष्ट नहीं) में आरोपी वहां आया।
उस व्यक्ति ने महिला को धमकाया और फिर उसका बलात्कार किया और उसका मुंह बंद कर दिया। उसने उसे यह भी चेतावनी दी कि अगर उसने अपराध के बारे में किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
महिला अप्रैल 2022 में गर्भवती पाई गई। उसकी मां की शिकायत के बाद मनोर पुलिस ने बलात्कार समेत विभिन्न आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
अभियोजक ने बताया कि बाद में जांच के दौरान पीड़िता के भ्रूण का डीएनए आरोपी के डीएनए से मेल खा गया और इस साक्ष्य को अदालत ने स्वीकार कर लिया। मसराम ने बताया कि आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अदालत ने आरोपी पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को मुआवजे के तौर पर यह राशि देने का निर्देश दिया। अदालत ने पीड़िता को अतिरिक्त मुआवजा दिलाने के लिए मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को सौंपने का भी निर्देश दिया।