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महाराष्ट्र
500 रुपए के लिए कर दी शख्स बेहरमी से हत्या, कोर्ट ने दंपत्ति को सुनाई उम्रकैद की सजा
Shantanu Roy
7 Nov 2022 1:55 PM GMT
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न्यूज़ क्रेडिट: आज तक
बड़ी ख़बर
बीड। महाराष्ट्र के बीड जिले के अंबाजोगई जिला सत्र न्यायालय ने सोमवार को पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों ने साल 2016 में महज 500 रुपए के लिए एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी. इसी मामले में कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. जानकारी के अनुसार, यह घटना साल 2016 की है. बीड जिले के अंबाजोगाई ग्रामीण थाने में राम प्रसाद गाडे और उसकी पत्नी आशाबाई गाडे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था. इस शिकायत में कहा गया था कि रामप्रसाद और उसकी पत्नी आशाबाई ने सिर्फ 500 रुपए के लिए बलिराम दाजीबा वाघमोड़े नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी.
20 दिनों में पांच लोगों को सुनाई जा चुकी है आजीवन कारावास की सजा
यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया. इसी मामले में अंबाजोगाई जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दीपक खोचे ने दोनों को हत्या का दोषी पाए जाने के बाद फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राम प्रसाद गाडे और उसकी पत्नी आशाबाई गाडे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बता दें कि बीस दिनों में दो मामलों में लोक अभियोजक लक्ष्मण फड़ ने पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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