महाराष्ट्र

मालेगांव ब्लास्ट केस: Bombay हाई कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी किया

Kavita2
22 April 2026 12:35 PM IST
मालेगांव ब्लास्ट केस: Bombay हाई कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी किया
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Maharashtra महाराष्ट्र: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को 2006 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को बरी कर दिया है और उनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें इन आरोपियों पर चार्ज तय किए गए थे।

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने आरोपियों की अपील को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया। जिन चार लोगों को इस फैसले से राहत मिली है, उनमें राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नरवारिया और लोकेश शर्मा शामिल हैं। विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा।

यह मामला 8 सितंबर 2006 का है, जब महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में चार बम धमाके हुए थे। धमाके हमीदिया मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान के पास शुक्रवार की नमाज के बाद हुए थे, जबकि एक धमाका मुशावरत चौक पर हुआ था। इस घटना में 31 लोगों की मौत हो गई थी और 312 लोग घायल हुए थे।

शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने की थी, जिसमें कई मुस्लिम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को सौंपी गई, जिसने इस केस में अलग दिशा में जांच करते हुए कुछ राइट-विंग एक्सट्रीमिस्ट्स की भूमिका का दावा किया और इन चार आरोपियों को मामले में शामिल किया।

पिछले साल सितंबर में स्पेशल कोर्ट ने इन चारों आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए थे, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। जनवरी में हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

अपील में आरोपियों ने दावा किया था कि NIA उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने में असफल रही है। इसी आधार पर उन्होंने स्पेशल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

इस फैसले के साथ 2006 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ आया है, जिससे मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में आ गई है।

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