महाराष्ट्र

FDA का बड़ा एक्शन, मुंबई के 5 क्लबों के FSSAI लाइसेंस सस्पेंड

Kavita2
29 July 2026 12:53 PM IST
FDA का बड़ा एक्शन, मुंबई के 5 क्लबों के FSSAI लाइसेंस सस्पेंड
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महाराष्ट्र : खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के पांच प्रमुख सोशल और स्पोर्ट्स क्लबों के FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इन प्रतिष्ठानों में अचानक की गई जांच के दौरान साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी गंभीर कमियां सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया।

FDA की ओर से यह कार्रवाई खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। अधिकारियों के अनुसार, जांच में कई ऐसे उल्लंघन पाए गए जो खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं थे।

पांच बड़े क्लबों पर गिरी कार्रवाई की गाज

जिन क्लबों के FSSAI लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए हैं, उनमें मुंबई के कुछ प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं। इनमें द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI), RK जुहू जिमखाना, द अपर्णा जुहू जिमखाना, MIG क्रिकेट क्लब (बांद्रा ईस्ट) और द विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब शामिल हैं।

इन क्लबों में बड़ी संख्या में सदस्य और अतिथि आते हैं, जहां भोजन और पेय पदार्थों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। FDA की जांच में सामने आई कमियों के बाद विभाग ने इनके खिलाफ कड़ा कदम उठाया।

27 जुलाई को हुई थी जांच

FDA अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे के निर्देशों के बाद 27 जुलाई को की गई जांच के आधार पर की गई।

जांच टीमों ने संबंधित क्लबों के किचन, खाद्य भंडारण व्यवस्था, साफ-सफाई की स्थिति और खाद्य सुरक्षा से जुड़े अन्य मानकों की जांच की। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को गंभीर मानते हुए लाइसेंस निलंबित करने का फैसला लिया गया।

FDA का कहना है कि खाद्य कारोबार से जुड़े सभी प्रतिष्ठानों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब को स्टॉप बिजनेस नोटिस

FDA ने मलाड पश्चिम स्थित गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के खिलाफ भी कार्रवाई की है। विभाग के अनुसार, यह संस्थान आवश्यक खाद्य व्यवसाय लाइसेंस के बिना संचालन कर रहा था।

इसके चलते क्लब को ‘स्टॉप बिजनेस नोटिस’ जारी किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध लाइसेंस के खाद्य कारोबार करना नियमों का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा एक अन्य संस्थान को खाद्य सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए ‘इम्प्रूवमेंट नोटिस’ जारी किया गया है।

खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त हुआ विभाग

मुंबई जैसे बड़े शहर में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में बड़ी संख्या में लोग भोजन करते हैं। ऐसे में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है।

FDA समय-समय पर ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच करता है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करता है। विभाग का उद्देश्य खाद्य कारोबारियों को जिम्मेदार बनाना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है।

लाइसेंस निलंबन के बाद क्लबों की बढ़ी जिम्मेदारी

FSSAI लाइसेंस निलंबित होने के बाद संबंधित क्लबों को अपनी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करना होगा। उन्हें यह साबित करना होगा कि वे निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं।

FDA की ओर से निरीक्षण और सुधार प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। यदि संस्थान कमियों को दूर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

खाद्य कारोबारियों को संदेश

FDA की इस कार्रवाई को मुंबई के अन्य खाद्य कारोबारियों के लिए भी एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। विभाग ने संकेत दिया है कि चाहे प्रतिष्ठान कितना भी बड़ा या प्रसिद्ध क्यों न हो, खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि लाइसेंस केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी है।

आगे भी जारी रह सकती है कार्रवाई

FDA अधिकारियों के अनुसार, शहर में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच आगे भी जारी रहेगी। विभाग की टीमें समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी संस्थान खाद्य सुरक्षा कानूनों और FSSAI के दिशा-निर्देशों का पालन करें।

मुंबई के पांच बड़े क्लबों पर हुई यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा नियमों को लेकर प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है। अब संबंधित संस्थानों को अपनी व्यवस्थाओं में सुधार कर दोबारा मानकों पर खरा उतरना होगा।

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