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Maharashtra : 8 साल के इंतजार के बाद गवाह संरक्षण समिति का गठन

Maharashtra महाराष्ट्र : गवाह संरक्षण एवं सुरक्षा अधिनियम, 2017 को लागू करने के आठ साल बाद सरकार ने आपराधिक मुकदमों में गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बुधवार को तीन समितियों का गठन किया।
गृह विभाग के आदेश के अनुसार, एक समिति राज्य स्तर पर, एक जिला स्तर पर और तीसरी पुलिस आयुक्तालयों के लिए होगी।
राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता राज्य खुफिया ब्यूरो के आयुक्त करेंगे; सहायक महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे; और विशेष महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) और गृह विभाग के संयुक्त सचिव सदस्य होंगे।
मेट्रो शहरों के लिए समिति पुलिस आयुक्तों के अधीन होगी, और इसके सदस्य नगर आयुक्त, उप पुलिस आयुक्त या उससे ऊपर के रैंक के दो अधिकारी और एक जिला सरकारी वकील होंगे। एक सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।





