महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में बिना HSRP वाली गाड़ियों पर 1 जुलाई से कार्रवाई, 1,000 का लगेगा जुर्माना

Kavita2
30 Jun 2026 9:48 AM IST
महाराष्ट्र में बिना HSRP वाली गाड़ियों पर 1 जुलाई से कार्रवाई, 1,000 का लगेगा जुर्माना
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Maharashtra महाराष्ट्र: हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगाने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ 1 जुलाई से सख्त कार्रवाई शुरू होगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद बिना HSRP वाले वाहनों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे वाहन मालिकों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) की कई सेवाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा।

परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने 30 जून को आवेदन की अंतिम समय सीमा समाप्त होने के बाद पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है। अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान सभी जिलों में लागू किया जाएगा और जांच के दौरान नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार ने बताया कि यह नियम विशेष रूप से उन वाहनों पर लागू होगा, जिनका पंजीकरण 1 अप्रैल 2019 से पहले हुआ था। ऐसे सभी वाहन मालिकों के लिए हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य है। सरकार का कहना है कि HSRP सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और वाहनों की पहचान को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

अधिकारियों के मुताबिक, केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि बिना HSRP वाले वाहनों के मालिकों को कई आरटीओ सेवाओं से भी वंचित किया जा सकता है। इससे वाहन संबंधी विभिन्न कार्य, जैसे पंजीकरण से जुड़ी प्रक्रियाएं और अन्य प्रशासनिक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए वाहन मालिकों को जल्द से जल्द HSRP लगवाने की सलाह दी गई है।

राज्य सरकार ने HSRP लगाने की समय सीमा कई बार बढ़ाई थी ताकि अधिक से अधिक वाहन मालिक नियमों का पालन कर सकें। इसके बावजूद अब तक अपेक्षित संख्या में वाहन इस व्यवस्था से नहीं जुड़ पाए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में लगभग 2.1 करोड़ पात्र वाहनों में से केवल 1.08 करोड़ वाहनों में ही हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई गई है। यानी करीब 49 प्रतिशत वाहन ही अब तक इस प्रक्रिया को पूरा कर पाए हैं।

इसका अर्थ है कि एक करोड़ से अधिक पात्र वाहन अब भी बिना HSRP के सड़कों पर चल रहे हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने अब नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय तक लोगों को पर्याप्त अवसर देने के बाद अब नियमों के पालन को सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है।

परिवहन विभाग के अनुसार, कार्रवाई केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत की जाएगी। जांच के दौरान यदि किसी वाहन में अनिवार्य हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं पाई जाती है, तो वाहन मालिक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि HSRP एक विशेष प्रकार की नंबर प्लेट होती है, जिसमें सुरक्षा संबंधी कई मानक शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य वाहन की पहचान को अधिक विश्वसनीय बनाना, फर्जी नंबर प्लेटों पर रोक लगाना और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करना है। यही कारण है कि इसे देशभर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।

परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द अधिकृत केंद्रों के माध्यम से HSRP लगवाएं। विभाग का कहना है कि नियमों का पालन करने से न केवल जुर्माने से बचा जा सकेगा, बल्कि भविष्य में वाहन संबंधी सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में भी कोई परेशानी नहीं होगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से शुरू होने वाले अभियान के दौरान पूरे राज्य में नियमित जांच की जाएगी। इसलिए जिन वाहन मालिकों ने अभी तक हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाई है, उन्हें निर्धारित नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।

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