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Maharashtra : शिक्षक को सहकर्मी की हत्या के लिए आजीवन कारावास, 9 साल के लड़के ने दी गवाही
Mumbai मुंबई: महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले (जिसे अब धाराशिव के नाम से जाना जाता है) की एक सत्र अदालत ने बुधवार को एक स्कूल शिक्षक को लगभग दो साल पहले वित्तीय विवाद में अपने सहकर्मी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विश्वास गणपत मोहिते ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत किए गए नौ वर्षीय लड़के सहित कई लोगों की गवाही पर भरोसा करने के बाद आरोपी धीरज बाबू हुंबे को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत अपराध का दोषी पाया। अदालत ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है। मामले के विवरण के अनुसार, आरोपी और पीड़ित शमराव देशमुख मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर दूर उस्मानाबाद (धाराशिव) के एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करते थे और एक ही इलाके में रहते थे। शमराव देशमुख ने हुंबे से पैसे उधार लिए थे और इसे चुकाने में विफलता के कारण दोनों के बीच विवाद हुआ।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने शमराव देशमुख के बेटों, पुलिस, डॉक्टरों और एक नौ वर्षीय प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर भरोसा किया। बाल गवाह ने अदालत के समक्ष गवाही दी थी कि घटना के दिन (21 फरवरी, 2023) वह अपने घर के पास खेल रहा था, जब उसने शामराव देशमुख को हुंबे द्वारा पत्थर से जोरदार प्रहार किए जाने के बाद मोटरसाइकिल से गिरते देखा। उसने अदालत को बताया कि पीड़ित के सिर से खून बह रहा था।
शामराव देशमुख के बेटे वैष्णव ने अदालत को बताया था कि एक दोस्त ने उसे फोन करके बताया कि उसके पिता आरोपी के घर के पास खून से लथपथ पड़े हैं। घटनास्थल पर पहुंचने पर, वैष्णव देशमुख अपने पिता को अस्पताल ले गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। उसने गवाही देते हुए कहा, "आरोपी द्वारा पत्थर से किए गए हमले के कारण मेरे पिता की मौत हो गई। मैं उस्मानाबाद शहर के पुलिस स्टेशन गया और अपनी शिकायत दर्ज कराई।"