महाराष्ट्र

Maharashtra : कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्ती, सभी संस्थानों में जांच के आदेश

Kavita2
30 April 2026 10:01 AM IST
Maharashtra : कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्ती, सभी संस्थानों में जांच के आदेश
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Maharashtra महाराष्ट्र: महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने राज्य में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े कानून के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थानों में “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013” के तहत अनिवार्य इंटरनल कमेटियों का गठन नहीं किया गया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में आयोजित एक समीक्षा बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को पूरे राज्य में व्यापक जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी और निजी संस्थानों में कार्यस्थल पर महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित इंटरनल कमेटियां गठित हैं या नहीं, और वे ठीक तरीके से काम कर रही हैं या नहीं।

मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि राज्य सरकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हाल के निरीक्षणों में कुछ निजी संगठनों में नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी संस्थानों की पहचान की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में लगभग 1.23 लाख सरकारी और निजी संस्थानों में पहले ही इंटरनल कमेटियों का गठन किया जा चुका है। इसके बावजूद, जहां कहीं भी कमेटियां नहीं बनाई गई हैं या वे निष्क्रिय पाई जाती हैं, वहां कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि हर कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन हो और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण बनाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

राज्य सरकार का यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और कार्यस्थल पर उनके अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के निरीक्षण और सख्त कार्रवाई से संस्थानों में जवाबदेही बढ़ेगी और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में इस अभियान को और तेज किया जाएगा, ताकि सभी संस्थान कानून के दायरे में आकर अपनी जिम्मेदारी का पालन करें।

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