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महाराष्ट्र: POCSO कोर्ट ने सौतेली बहन से रेप और प्रेग्नेंट करने के आरोपी को बरी किया

Maharashtra महाराष्ट्र: ठाणे की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने एक आदमी को बरी कर दिया, जिस पर अपनी नाबालिग सौतेली बहन के साथ रेप करने और उसे प्रेग्नेंट करने का आरोप था। पीड़िता अपने बयान से पलट गई और DNA टेस्ट से पता चला कि वह उस बच्चे का पिता नहीं है जिसे बाद में उसने जन्म दिया। स्पेशल जज रूबी यू मालवंकर ने उस आदमी को, जो कथित घटना के समय 20 साल का था, इंडियन पीनल कोड और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत गंभीर रेप, ज़हर से चोट पहुँचाने, या अपराध करने के इरादे से कोई बेहोश करने वाली, नशीली, या खराब दवा/पदार्थ देने, वगैरह से जुड़े आरोपों से बरी कर दिया। प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, उस आदमी ने दिसंबर 2023 में अपनी उस समय 14 साल की सौतेली बहन को नशीली सॉफ्ट ड्रिंक दी और सेक्सुअल असॉल्ट किया, जिससे वह प्रेग्नेंट हो गई और सितंबर 2024 में उसने एक बच्चे को जन्म दिया।
ट्रायल के दौरान, पीड़िता ने इस बात से इनकार किया कि आरोपी ने कोई नशीला पदार्थ दिया था या सेक्सुअल असॉल्ट किया था, और कहा कि उसने "डर के कारण" उसे फंसाया था। यह नतीजा निकालते हुए कि प्रॉसिक्यूशन यह साबित करने में नाकाम रहा कि विक्टिम कानूनी परिभाषा के अनुसार "बच्चा" था (अलग-अलग उम्र की रिपोर्ट के कारण) या यह कि आरोपी ने जुर्म किया था, कोर्ट ने 17 अप्रैल के अपने ऑर्डर में उसे तुरंत बरी करने का आदेश दिया।





