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महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने गोरेगांव में अपने ग्रीनफील्ड कैंपस के लिए EOI जारी किया

Maharashtra महाराष्ट्र : नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (MNLU), मुंबई द्वारा गोरेगांव वेस्ट में लगभग 74.13 एकड़ ज़मीन पर अपने ग्रीनफील्ड कैंपस के डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (PMC) की नियुक्ति के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) जारी करने के कुछ दिनों बाद, पर्यावरण एक्टिविस्ट्स ने कड़ा विरोध जताया है। पर्यावरण एक्टिविस्ट्स का दावा है कि यह प्लॉट एक नेचुरल वेटलैंड है; इसलिए, यहां कोई डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता।
ज़ोरू भाथेना ने CJI और बॉम्बे HC के चीफ जस्टिस को उल्लंघन के बारे में बताया
एक्टिविस्ट ज़ोरू भाथेना ने 27 अक्टूबर को भारत के चीफ जस्टिस भूषण गवई और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर को एक आपत्ति पत्र भेजा, जो क्रमशः MNLU के चांसलर और प्रो-चांसलर हैं। पत्र में कहा गया है, “EOI में जिस प्लॉट का ज़िक्र किया गया है, वह एक नेचुरल वेटलैंड है और मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट के नेशनल और स्टेट वेटलैंड एटलस के एक्सट्रैक्ट पर इसे पहचानने के लिए लाल X से मार्क किया गया है। वेटलैंड एटलस पर मार्क किए गए सभी प्लॉट प्रोटेक्टेड इकोलॉजिकल साइट्स हैं। इसलिए, MNLU ऐसे प्लॉट पर कोई डेवलपमेंट प्रस्तावित नहीं कर सकता।”
एक्टिविस्ट ने MNLU से गोरेगांव के पहाड़ी इलाके में ग्रीनफील्ड कैंपस बनाने के अपने प्रस्ताव को वापस लेने और इकोलॉजिकल कानूनों का पालन करने और ऐसे वेटलैंड प्लॉट की सुरक्षा, संरक्षण और बचाव के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने का भी आग्रह किया है।





