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Mumbai मुंबई। स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने शुक्रवार (20 सितंबर) को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा आईटी नियमों में किए गए संशोधनों को "असंवैधानिक" बताए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कामरा ने संविधान की प्रस्तावना साझा करते हुए पोस्ट किया, "वे कोशिश करते रह सकते हैं, लेकिन हम भारत के लोग हमेशा संविधान की रक्षा करेंगे ताकि सत्ता के नशे में चूर लोगों को नीचा दिखाया जा सके।"बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश जेएस चंदुरकर ने कुणाल कामरा बनाम भारत सरकार मामले में "टाईब्रेकर जजमेंट" दिया, जहां स्टैंड-अप कॉमेडियन ने भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक नई फैक्ट चेक यूनिट को चुनौती दी थी। जस्टिस चंदुरकर ने फैसला सुनाया कि यह नई फैक्ट-चेक यूनिट भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करेगी।
इससे पहले मामले का फैसला जस्टिस पटेल और जस्टिस नीला गोखले की दो जजों की बेंच ने किया था और उन्होंने 31 जनवरी 2024 को विभाजित फैसला सुनाया था। इसलिए नियमों के अनुसार, मामले को जस्टिस चंदुरकर को उनकी टाई-ब्रेकर राय के लिए भेजा गया था और उन्होंने आज अपना फैसला सुनाया है।कुणाल कामरा ने फ़ैसले के एक दिन बाद एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक विस्तृत पोस्ट भी शेयर की जिसमें उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश की सराहना की और बताया कि उन्होंने इस मामले में याचिकाकर्ता के रूप में अदालत का रुख क्यों किया।
हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब वह नियमों को चुनौती देने वाली स्टैंड-अप कलाकार कुणाल कामरा सहित कई याचिकाओं पर विचार कर रहा था। केंद्र को झटका देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन को रद्द कर दिया, जिसने केंद्र को सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर सरकार के खिलाफ़ "नकली, झूठी या भ्रामक सामग्री" की पहचान करने के लिए एक तथ्य जाँच इकाई (FCU) स्थापित करने की शक्ति दी थी। अदालत ने नियम में संशोधन को "असंवैधानिक" करार दिया।
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Harrison
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