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Maharashtra: हाईकोर्ट ने वर्टिकल स्लम्स पर महाराष्ट्र सरकार की नीति को बरकरार रखा

Kavita2
9 Feb 2025 8:06 AM GMT
Maharashtra: हाईकोर्ट ने वर्टिकल स्लम्स पर महाराष्ट्र सरकार की नीति को बरकरार रखा
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Maharashtra महाराष्ट्र : बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें उसने झुग्गी बस्तियों में रहने वालों/किराएदारों को झुग्गी पुनर्वास का लाभ देने से मना कर दिया था। सरकार ने झुग्गी बस्तियों के अंदर मेजेनाइन फ्लोर, लॉफ्ट और पहली मंजिल की संरचनाओं को पुनर्वास लाभों से बाहर रखने का नीतिगत फैसला लिया था।

अदालत ने भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिन्होंने झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत ऐसी संरचनाओं को पुनर्वास लाभ देने की मांग की थी।

शेट्टी ने महाराष्ट्र झुग्गी क्षेत्र (सुधार, निकासी और पुनर्विकास) (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 3बी(5)(एफ) को चुनौती दी थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और 21 (जीने का अधिकार) के तहत झुग्गीवासियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने तर्क दिया कि स्वतंत्र प्रथम तल के मकान और इसी तरह की संरचनाओं को योजना के तहत शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वे 1 जनवरी, 2011 की कट-ऑफ तिथि से पहले से ही कब्जे में थे।

महाराष्ट्र सरकार ने अपने रुख का बचाव करते हुए कहा कि नीतिगत निर्णय झुग्गियों के अनियंत्रित ऊर्ध्वाधर विस्तार को रोकने के लिए किया गया था। महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने प्रस्तुत किया कि 2018 में हाईकोर्ट ने पुनर्वास लाभों से प्रथम तल की संरचनाओं को बाहर रखने की सरकार की नीति को बरकरार रखा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि झुग्गी पुनर्वास अधिनियम को झुग्गी प्रसार को नियंत्रित करने और ऊर्ध्वाधर अतिक्रमण को प्रोत्साहित करने के बजाय संरचित पुनर्विकास प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

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