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Maharashtra : सरकार ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के विसर्जन के लिए दिशानिर्देश जारी किए

Maharashtra महाराष्ट्र : राज्य सरकार ने शुक्रवार को प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की मूर्तियों के विसर्जन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इसमें स्थानीय और स्थानीय गणपति मंडलों को 6 फीट से कम ऊँची मूर्तियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर ज़ोर दिया गया है। राज्य सरकार ने 6 फीट से कम ऊँची मूर्तियों का कृत्रिम तालाबों में विसर्जन अनिवार्य कर दिया है।
राज्य के पर्यावरण विभाग ने आठ सदस्यीय विशेषज्ञ वैज्ञानिक समिति के गठन का आदेश दिया है जो पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस सामग्री के पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और उसके शीघ्र विघटन के तरीके सुझाएगी। इस समिति की अध्यक्षता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) के सदस्य सचिव करेंगे। इसमें रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईटी (मुंबई), राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (पुणे), राजीव गांधी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन, सीएसआईआर-नीरी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पुणे) के क्षेत्रीय अधिकारी और एमपीसीबी के संयुक्त निदेशक (जल) के सदस्य शामिल होंगे।
दिशानिर्देशों के अनुसार, स्थानीय निकाय कारीगरों द्वारा बनाई और बेची गई पीओपी मूर्तियों की सही संख्या का विवरण रखेंगे। प्रत्येक मूर्ति पर एक विशेष 'लाल बिंदु' होगा जो यह प्रमाणित करेगा कि वह पीओपी से बनी है और खरीदार की पहचान भी दर्शाएगा। विक्रेताओं को स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराया गया एक पैम्फलेट भी उपलब्ध कराना होगा जिसमें इन मूर्तियों के विसर्जन की विस्तृत जानकारी होगी।





