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Maharashtra : सरकार ने 930 गलती करने वाली बाइक-टैक्सी पर जुर्माना लगाया

Maharashtra महाराष्ट्र: मंगलवार को राज्य विधानसभा को बताया गया कि अधिकारियों ने 930 गलती करने वाली बाइक-टैक्सी के खिलाफ कार्रवाई की है और 23.92 लाख रुपये पेनल्टी के तौर पर वसूले हैं। यह जानकारी सरकार द्वारा एग्रीगेटर्स को दिए गए प्रोविजनल लाइसेंस कैंसिल करने के बाद आई है।
अलग-अलग पुलिस स्टेशनों पर 20 केस दर्ज
ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि यह कार्रवाई महाराष्ट्र बाइक टैक्सी रूल्स, 2025 के तहत की गई, जिसके तहत अलग-अलग पुलिस स्टेशनों पर 20 केस दर्ज किए गए हैं। यह सवाल रईस शेख और तीन अन्य सदस्यों ने उठाया था। राज्य सरकार ने तीन एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक-टैक्सी चलाने के लिए इस शर्त पर प्रोविजनल लाइसेंस जारी किए हैं कि वे इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद कि बाइक यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं, गाड़ियों का इंस्पेक्शन शुरू किया गया।





