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Maharashtra: सरकार को अवैध होर्डिंग्स पर सख्त कार्रवाई के लिए कार्ययोजना पेश करने का निर्देश दिया

Maharashtra महाराष्ट्र : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ को निर्देश दिया कि वे महाराष्ट्र में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करें। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले कई वर्षों में कई आदेशों के बावजूद, "प्रभावी कार्यान्वयन" की कमी के कारण समस्या बनी हुई है।
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ ने सराफ से कहा कि वे सभी संबंधित पक्षों से सुझाव एकत्र करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें, ताकि "अवैध होर्डिंग्स की समस्या से निपटा जा सके"।
13 वर्षों से अधिक समय से इस मुद्दे पर नज़र रखने वाला हाई कोर्ट गैर सरकारी संगठन सुस्वराज्य फाउंडेशन और अन्य द्वारा अवैध होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर के खिलाफ शिकायत उठाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने पाया कि 2016 में न्यायमूर्ति अभय ओका (अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश) की अगुवाई वाली पीठ ने एक विस्तृत आदेश पारित किया था, लेकिन इसका कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा था।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता उदय वरुंजिकर ने तर्क दिया कि मामले में सभी नगर निगमों को पक्षकार बनाए जाने के बावजूद हाई कोर्ट के आदेशों का कार्यान्वयन कमजोर रहा।





