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Maharashtra सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में 5% मुस्लिम कोटा रद्द किया

Mumbai मुंबई: भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण रद्द कर दिया है।
इस बारे में मंगलवार, 17 फरवरी को एक सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी किया गया, क्योंकि पांच प्रतिशत आरक्षण के बारे में पिछला अध्यादेश खत्म हो गया है और उस फैसले पर कोर्ट की अंतरिम रोक है।
पिछली कांग्रेस-NCP (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) सरकार ने मराठों को 16 प्रतिशत और मुसलमानों को पांच प्रतिशत कोटा देने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था।
नए GR के अनुसार, स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी (A) में शामिल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम ग्रुप के लिए सरकारी, अर्ध-सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पांच प्रतिशत आरक्षण से संबंधित सभी पिछले फैसले और अध्यादेश रद्द कर दिए गए हैं।
नए आदेश में कहा गया है कि सरकार ने 2014 के पहले के फैसलों और सर्कुलर को रद्द कर दिया है और स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी में मुसलमानों को जाति और नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जारी करना बंद कर दिया है।
मुस्लिम कोटा रद्द करने पर विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को ‘अल्पसंख्यक विरोधी’ कहा
विपक्ष ने बुधवार, 18 फरवरी को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए आरक्षण रद्द करने के बाद महाराष्ट्र सरकार को “अल्पसंख्यक विरोधी” कहा।
पूर्व राज्य कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य नसीम खान ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने ऐसा कदम उठाकर अन्याय किया है, जबकि NCP (SP) के प्रवक्ता क्लाइड क्रैस्टो ने कहा कि BJP पार्टी और उसके सहयोगियों के मुस्लिम नेताओं को महत्व नहीं देती है।





