महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार ने लेबर कानूनों में बड़े बदलाव को दी मंजूरी, कामकाज के घंटे बढ़ाए गए

SHIDDHANT
3 Sept 2025 11:27 PM IST
महाराष्ट्र सरकार ने लेबर कानूनों में बड़े बदलाव को दी मंजूरी, कामकाज के घंटे बढ़ाए गए
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MUMBAI मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को गति देने के लिए बुधवार को दो महत्वपूर्ण लेबर कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैक्ट्री अधिनियम 1948 (Factory Act 1948) और महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 2017 (Maharashtra Shops and Establishment Act 2017) में बदलाव पारित किए गए। संशोधन के तहत अब फैक्ट्रियों और प्रतिष्ठानों में कामकाज की अधिकतम अवधि 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे प्रतिदिन कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम उद्योगों की कार्यप्रणाली को आसान बनाएगा और निवेश को आकर्षित करेगा। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया कि कामगारों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और उन्हें सभी कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि इन संशोधनों से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और बड़े निवेशक कंपनियों को आकर्षित किया जा सकेगा। इसके साथ ही, उद्योगों को शिफ्ट आधारित कार्य प्रणाली में भी लचीलापन मिलेगा, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। गौरतलब है कि इससे पहले कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों में इसी तरह के संशोधन लागू किए जा चुके हैं। इन राज्यों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह कदम उठाया है। हालांकि, श्रमिक संगठनों की ओर से इस बदलाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। उनका मानना है कि काम के घंटे बढ़ने से कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। लेकिन सरकार का कहना है कि इस बदलाव के बावजूद कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक नियम लागू किए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि यह निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में सहायक होगा। आने वाले समय में उद्योग और श्रमिक संगठनों के बीच संवाद के जरिए इसकी रूपरेखा को और स्पष्ट किया जाएगा।
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