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महाराष्ट्र क्राइम न्यूज़: लूट के मामले में आरोपी को हुई तीन साल कारावास की सजा

महाराष्ट्र क्राइम अपडेट: महाराष्ट्र की एक अदालत ने 2017 में लूट के एक मामले में 25 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 28 फरवरी को पारित आदेश में, जिसकी एक प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएम पटवर्धन ने आरोपी आशीष बकेलाल गुप्ता पर 2,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया. मामले का एक अन्य आरोपी अफजल अहमद शमीम अहमद खान फरार है। अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय एम मुंडे ने अदालत को बताया कि 22 सितंबर, 2017 को दोनों आरोपियों ने कैब चालक विजय मिश्रा को अपने वाहन में मनपाड़ा इलाके से कसरवादावली इलाके में छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. इसके बाद आरोपितों ने चालक को कार से बाहर निकाला और उसकी जमकर पिटाई की। उन्होंने उसका मोबाइल फोन भी छीनने का प्रयास किया। अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए पांच गवाहों से पूछताछ की। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को संदेह से परे साबित कर दिया है।





