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Pune पुणे: विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने 2022 में अमरावती में ड्रग डीलर उमेश कोल्हे की हत्या के कथित मास्टरमाइंड इरफान खान की याचिका खारिज कर दी है। यह हत्या आतंक फैलाने के स्पष्ट इरादे से की गई थी, जिसमें विशेष रूप से हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। इसलिए, इस अपराध को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के तहत एक आतंकवादी कृत्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
विशेष न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने कहा कि अब तक मिले सबूत "अभी तो बस शुरुआत हैं" (just the tip of the iceberg) और मुकदमे के दौरान और भी महत्वपूर्ण सबूत सामने आने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात में संदेह है कि मुकदमे के अंत में खान को बरी किया जाएगा। अदालत ने यह बात कही है।
यह हत्या 21 जून, 2022 को हुई थी। आरोप है कि कोल्हे की हत्या नूपुर शर्मा के विवादास्पद बयानों का समर्थन करने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते की गई थी।
शुरुआत में, इस मामले को एक साधारण हत्या के रूप में दर्ज किया गया था। हालाँकि, बाद में इसे NIA को सौंप दिया गया। UAPA के तहत एक मामला दर्ज किया गया, जिसमें आतंक फैलाने के लिए एक व्यापक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।





