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महाराष्ट्र: अदालत ने नेता प्रतिपक्ष दरेकर को 21 मार्च तक गिरफ्तारी से दी राहत
Deepa Sahu
17 March 2022 1:47 PM GMT
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एक सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर को एक मामले में 21 मार्च तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।
मुंबई: एक सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर को एक मामले में 21 मार्च तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। इस मामले में उन पर 'श्रमिक' श्रेणी में एक सहकारी बैंक का चुनाव धोखाधड़ी से लड़ने का आरोप है।
बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता दरेकर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।उच्च न्यायालय ने कहा कि भाजपा नेता के पास अन्य कानूनी उपाय हैं जिनका वह इस्तेमाल कर सकते हैं और वह ''वर्तमान में राहत देने के आदेश को पारित करने के लिए इच्छुक नहीं है।''
सत्र अदालत सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। दरेकर का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने दावा किया कि पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ झूठी प्राथमिकी दर्ज की है। इसलिए, उन्होंने अदालत से राहत की गुहार लगाई है।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता धनंजय शिंदे की शिकायत के आधार पर कथित धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में तीन दिन पहले दरेकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिंदे ने आरोप लगाया कि दरेकर ने 'मजदूर' नहीं होने के बावजूद 'श्रमिक' श्रेणी के तहत मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ा। शिकायत में आरोप लगाया गया कि दरेकर कई वर्षों तक बैंक के अध्यक्ष रहे और 1997 में उन्होंने धोखाधड़ी से खुद को एक मजदूर के रूप में प्रतिज्ञा श्रम सहकारी समिति के साथ पंजीकृत कराया।
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