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महाराष्ट्र
Maharashtra: हत्या के मामले में आरोपी साबित नहीं होने पर 12 लोगो को कोर्ट ने किया बरी
Sanjna Verma
19 Jun 2024 9:02 AM GMT
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Maharashtraमहाराष्ट्र: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक आभूषण दुकान के कर्मचारी की 2 साल पहले हुई हत्या के मामले में 12 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं कर सका। अपने आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएस भागवत ने दर्जन भर आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। सभी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।14 जून के आदेश की एक प्रति wednesday को उपलब्ध कराई गई।
आभूषण की एक दुकान में सफाई कर्मचारी था
अभियोजन पक्ष के अनुसार, कृष्णा पदाराम तुसामंद (30) भायंदर इलाके में स्थित आभूषण की एक दुकान में सफाई कर्मचारी था। उन्होंने बताया कि दुकान के मालिक और अन्य आरोपियों ने 7 मई, 2022 को चोरी के शक में तुसामंद को खिड़की से बांधकर बेरहमी से पीटा था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। तुसामंद के पिता की शिकायत पर police ने आभूषण दुकान के मालिक और 11 अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
12 गवाह मुकदमे के दौरान अपने बयान से पलट गए
अभियुक्तों के अधिवक्ता राजन सालुंके और समीर हाटले ने अपने मुवक्किलों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत बताया, वहीं अभियोजन पक्ष के 12 गवाह मुकदमे के दौरान अपने बयान से पलट गए। न्यायाधीश ने इस फैसले पर सुनवाई के दौरान तुसामंद की PM Report को महत्व दिया जिसमें बताया गया था कि संभवत: चलती गाड़ी से गिरने के कारण तुसामंद को चोट पहुंची थी। अभियोजन पक्ष के ब्यौरे में खामियों का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि वह आरोपियों से हथियार जब्त किए जाने की बात साबित नहीं कर सका, तथा एक जांच अधिकारी से पूछताछ भी नहीं की गई। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर सका कि मृतक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से था।
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