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महाराष्ट्र सहकारी न्यायालय ने सोसायटी को बिजली के लिए NOC जारी करने का आदेश दिया

Maharashtra महाराष्ट्र : राज्य सहकारी अपीलीय न्यायालय ने कांदिवली स्थित सनरेज़ शॉपिंग सेंटर परिसर सहकारी आवास समिति को एक दुकान मालिक को 14.66 लाख रुपये से अधिक के कथित रखरखाव बकाया के बहाने बिजली आपूर्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से इनकार करने के लिए फटकार लगाई है।
यह मामला अब दिवंगत दुकानदार जयेश कांतिलाल बरोट द्वारा दायर किया गया था, जिनका प्रतिनिधित्व वर्तमान में उनकी पत्नी कामिनी बरोट और बेटी कर रही हैं। न्यायालय ने बरोट के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पहले अंतरिम राहत के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।
अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने समिति को आठ दिनों के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने और मीटर लगाने व आपूर्ति बहाल करने में बिजली विभाग के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। अपीलीय न्यायालय ने कहा कि "बिजली एक आवश्यक सेवा है और इसे अस्वीकार करने से मालिक को दुकान का उपयोग करने या उसे पट्टे पर देने से रोका जा सकेगा, जिससे वित्तीय नुकसान होगा।"





