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Maharashtra महाराष्ट्र : अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण संबंधी नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधित ढाँचे के तहत, अब आरक्षण उपलब्ध पदों के बजाय रिक्त पदों पर लागू होगा, और किशोर न्याय अधिनियम के तहत राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में पले-बढ़े बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।
'संस्थागत अनाथ' की संशोधित परिभाषा
राज्य ने "संस्थागत अनाथ" की परिभाषा को भी अद्यतन किया है, जिसमें उन बच्चों को भी शामिल किया गया है जिनके जैविक माता-पिता की मृत्यु 18 वर्ष की आयु से पहले हो गई थी। शुक्रवार को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में पहले के "माता-पिता" शब्द के स्थान पर "जैविक माता-पिता" शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे पात्रता मानदंड में और अधिक स्पष्टता आई है।





