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Maharashtra: 8 साल की भतीजी से बलात्कार के मामले में 27 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के सजा
![Maharashtra: 8 साल की भतीजी से बलात्कार के मामले में 27 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के सजा Maharashtra: 8 साल की भतीजी से बलात्कार के मामले में 27 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल के सजा](https://jantaserishta.com/h-upload/2025/02/09/4372794-untitled-63-copy.webp)
Maharashtra महाराष्ट्र : ठाणे के विशेष बाल यौन अपराध रोकथाम (POCSO) अधिनियम न्यायालय ने न्यायाधीश डी एस देशमुख की अध्यक्षता में 27 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है, जिसने 2017 में अपनी आठ वर्षीय भतीजी के साथ बलात्कार किया था, जिसके बाद उसे 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने आरोपी को सजा सुनाते हुए उसे सजा की मात्रा में किसी भी तरह की नरमी देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि चूंकि आरोपी द्वारा किया गया अपराध उसकी मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए वह इसके लायक नहीं है।
मामले का खुलासा तब हुआ जब वर्ष 2020 में आठ वर्षीय बच्ची की मां अपनी बेटी को गुड टच और बैड टच के बारे में पढ़ा रही थी, तभी बच्ची ने उसे बताया कि एक साल पहले उसकी मां ने उसे ‘बुरा-छूना’ था और उसे परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।
फैसले की कॉपी में लिखा है, "जब आठ साल की बच्ची अपने मोबाइल फोन पर कुछ वयस्क दृश्य देख रही थी, तो उसकी माँ ने उसे डांटा, फिर पीड़िता ने खुलासा किया कि उसकी माँ ने ही उसे पहली बार अपने फोन पर ऐसा वीडियो दिखाया था और उसके साथ गलत व्यवहार किया था। जांच में आगे पता चला कि 2018 में आरोपी ने बच्ची के साथ तीन बार बलात्कार किया था।
माँ को जब इस घटना का पता चला, तो उसने पुलिस से संपर्क किया और 2020 में एफआईआर दर्ज कराई।
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